
NEWS GURU (पीडीडीयू नगर) । दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल कोचिंग में पानी भरने के चलते हुई मौतों के बाद से यूपी सरकार ने बेसमेंट युक्त इमारतों में पार्किंग के स्थान अन्य गतिविधि चलाने वालो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है । उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर सभी विकास प्राधिकरण को ऐसे भवनों के विरुद्ध वैधानिक कर्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद विकास प्राधिकरण वाराणसी ने भी कारवाई कर दी है ।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने वाराणसी , रामनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ऐसे भवनों स्वामियों को नोटिस देना शुरू कर दिया है जहां बेसमेंट में वाहनों में पार्किंग के स्थान पर दुकान , कोचिंग , रेस्टुरेंट आदि का संचालन होता है । उनके विरुद्ध कारवाई शुरू कर दी है। वीडीए (वाराणसी विकास प्राधिकरण) के पिछले चार दिनों में नगर बहुमंजिला 09 इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। वही इसके पूर्व एक भवन के सील कर दिया था । विभाग की ओर से की जा रही कर्रवाई से हड़कंप मच गया है । वीडीए की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है । विभाग की ओर से बेसमेंट में पार्किंग के अलावा चल रही अन्य गतिविधि का बंद करते हुए आवश्यक दस्तावेज की मांग की गई । वीडीए के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ।
चार गांवों में अवैध प्लॉटरों पर मुकदमा दर्ज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रूख के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटरों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी है । प्राधिकरण से बिना लेआउट पास कराए प्लॉटिंग करने वालो के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। वीडीए के अधिकारियों से मिली तहरीर के आधार पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने नाथूपुर, जीवधीपुर, मन्नापुर, करवट में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे प्लाटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
दोहरी मार झेलने को मजबूर है व्यवसायी
एक तरफ शहर में सड़क चौड़ीकरण के चलतें व्यापारियों की सांसे पहले से ही अटकीं पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ़ बेसमेंट वाली बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ वीडीए की कार्रवाई ने व्यापारियों की परेशान कर दिया है ।